अन्य राज्य के लोगों को थाना में सूचना दिए बिना एग्रीमेंट के मकान किराए नहीं देना है अन्यथा कार्रवाई निश्चित हो सकती है।

कोरबा ( शिवशंकर जायसवाल) जिलें के कटघोरा में असामाजिक तत्व नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध घटित करने की नीयत से स्वयं को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते हैं , जिसमें नगर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ- साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय वातावरण बना रहता है। यह भी जानकारी हुआ है कि शहर के अधिकांश मकान मालिक अपने किरायेदारों, घरेलू नौकरों के संबंध में सत्यापन हेतु आवश्यक संसूचना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नही देते हैं जिसके फलस्वरुप घटित अपराध तथा अपराधियों की गतिविधियों व षडयंत्र पर नियंत्रण रखने में कठीनाईयां उत्पन्न होती है। जो मकान मालिको के द्वारा किराये पर मकान देने के बाद थाना में सूचना नही देते है , जिस कारण घटना होने के उपरांत आरोपियों के संबंध में जानकारी नही मिल पाती है।
अवैध तरीके से थाना में बिना सूचना दिये अन्य राज्य के निवासियों को किराये में देने वाले मकान मालिको के विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु
पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना क्षेत्र में सूचना संकलन करने के दौरान जानकारी प्राप्त हुआ कि ग्राम बिरगहनी में विगत 01 वर्षो से 04 व्यक्ति किराये के मकान में निवासरत् हैं जो क्षेत्र में घूम-घूम कर बर्तन, खिलौना बिक्री कर रहे हैं, के संबंध में तस्दीक किया गया। इनमें
01/ शेख जीयाउर इसलाम पिता शेख सत्तर अली उम्र 56 वर्ष निवासी मलदा थाना भगवानपुर
02/ एस. के. महबुब आलम पिता एस.के. मोकसद उम्र 53 वर्ष निवासी नानकसरपुर थाना भगवानपुर
03/एस के तफरोज पिता एस.के. जाफर बली उम्र 39 वर्ष निवासी कुरलबर थाना भगवानपुर
04/. एस.के. साहब पिता एस. के. भकवा निवासी कोटबर्ग थाना चंडीपुर सभी जिला पुर्व मेदिनीपुर (प.ब.) उपस्थित मिले जो सभी पश्चिम बंगाल निवासी थे जिनसे मकान मालिक तथा स्वंय उनके द्वारा किसी प्रकार का किराये के मकान में रहने का किरायानामा तैयार किया गया है व इसके संबंध में थाना में सूचना दिया गया है कि जानकारी लेने पर मकान मालिक के द्वारा जानकारी देना बताये। तब आज दिनांक 19.06.2025 को ग्राम बिरगहनी निवासी शारदा प्रसाद श्रीवास पिता ओम प्रकाश श्रीवास उम्र 32 वर्ष को विगत 01 वर्ष से पश्चिम बंगाल के 04 व्यक्तियों को अपने निवास में किराये से मकान दिये जाने के संबंध में धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज पेश किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गई जो शारदा प्रसाद श्रीवास के द्वारा अपने निवास में दीगर राज्य के निवासी को अपने घर में किराये से देने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट व समझौतानामा नही किया है और न ही थाना में सूचना दिये है जो मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की गई ।
थानेदार कटघोरा धर्मनारायण तिवारी ने चर्चा करते हुए कहा कि यदि कटघोरा क्षेत्र में अन्य प्रदेश के लोगों को थाने के जानकारी बिना, आधार कार्ड, कागजात, एग्रीमेंट के बिना यदि कोई व्यक्ति किराया देता है, कोई अपराध घटित होने पर समस्त जवाबदारी मकान मालिक के होगी और तत्काल कार्रवाई की जावेगी। इसलिए की मकान किराए देने के पूर्व समस्त कागजात के साथ एग्रीमेंट कर थाने में सूचना दी जावे ताकि कुछ अपराध घटित होने पर पुलिस को जांच पड़ताल करने में सुविधा हो।
थानेदार ने चर्चा करते हुए आगे कहा कि यदि कोई भी बिना एग्रीमेंट के एवं थाने में सूचना दिए बिना बाहरी व्यक्ति को किराए में दे रखे हैं तो तत्काल तीन दिवस के भीतर थाने में सूचना दे दी जावे , अन्यथा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी मकान मालिक की मानी जावेगी।




