कोरबा

ई-केवाईसी से छूटे हुए राशनकार्डधारी 31 मार्च तक करा सकते है अपना केवाईसी पूर्ण

ई-केवाईसी से छूटे हुए राशनकार्डधारी 31 मार्च तक करा सकते है अपना केवाईसी पूर्ण

*विभागीय टोल फ्री नंबर 1967 या 1800-233-3663 में कॉल कर दे सकते है जानकारी*

कोरबा/एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनांतर्गत जिले के सभी राशनकार्डधारी सदस्यों के ई-केवाईसी 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए है। जिले के 11.93 लाख राशनकार्ड हितग्राहियों अंतर्गत 10.21 लाख हितग्राहियों के ई-केवाईसी पूर्ण किया गया है एवं 1.71 लाख हितग्राही ई-केवाईसी हेतु शेष है। खाद्य अधिकारी ने ई-केवाईसी हेतु शेष सभी राशनकार्ड हितग्राहियों से जिले/राज्य के किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर ई-पॉश मशीन में बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि ऐसे हितग्राही जो राज्य से बाहर अस्थायी रूप से निवासरत है वे भी संबंधित राज्य के किसी भी उचित मूल्य की दुकान में जाकर ई-केवाईसी पूर्ण करा सकते है। साथ ही जिन राशनकार्डधारी मुखिया की मृत्यु हो गई है तथा राशन कार्ड में आश्रित सदस्य उपलब्ध है वे मुखिया संशोधन हेतु तथा आश्रित सदस्य की मृत्यु हेतु आवेदन एवं अन्यत्र निवास होने पर सदस्य का नाम विलोपित करने हेतु संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय/जनपद पंचायत कार्यालय/ग्राम पंचायत सचिव के पास आवेदन सह दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है। राशनकार्डधारी सदस्य जिनका आधार कार्ड नहीं बना है वे संबंधित आधार सेंटर में जाकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते है।
जिले में ई-केवाईसी की कार्यवाही में किसी प्रकार की समस्या होने पर विभागीय टोल फ्री नंबर 1967 या 1800-233-3663 में कॉल कर अपना राशन कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर दर्ज कराकर जानकारी दर्ज करा सकते है। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) कोरबा, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरीय निकाय कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक, सहायक खाद्य अधिकारी के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। भविष्य में खाद्यान्न सामग्री का सुचारू रूप से उठाव करने हेतु जिले के समस्त राशनकार्डधारी हितग्राही 31 मार्च 2025 तक शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण कराने की अपील की गई है।

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